न्यायालय ने इस मामले मे लिप्त सभी पांच आरोपियों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 294, 323, 427, 395 एवं 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमें आरोपी पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष डुलेन्द्र ठाकरे सहित अन्य सहयोगी सामिल हैं।
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Video Location : India
Duration : 01:33 mins
Date Time : August 28th 2021, 6:42:06 am