ग़ाज़ीपुर। IS 191 गैंग सरग़ना मुख़्तार अंसारी के विरुद्ध थाना मुहम्मदाबाद में 21/25 आर्म्स ऐक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। वर्ष 2017 में राइफ़ल तथा वर्ष 1996 में DBBL गन का लाइसेंस ज़िलाधिकारी ग़ाज़ीपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था नोटिस तामील होने के बावजूद इन शास्त्रों को तथा लाइसेंस को मुख़्तार अंसारी द्वारा जमा न कराए जाने के कारण इनके विरुद्ध थाना मुहम्मदाबाद में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना की जा रही है l फिलहाल मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के पास एक राइफल और एक डीबीबीएल गन के लाइसेंस है जो वर्ष 2017 और 1996 में निरस्त कर दिया गया था। नियमतः निरस्त किये हुए लाइसेंस के बाद उन असलहों और लाइसेंस को जमा कराना होता है। लेकिन लाइसेंस और असलहों को जमा कराने के लिए बार बार नोटिस तमिल कराई गई। लेकिन उनके द्वारा न तो लाइसेंस जमा कराया गया और न ही असलहा का कोई पता चल पाया। जो कि आर्म्स एक्ट के नियमों का पालन कराया गया। इसलिए आज आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आज मामला दर्ज कराया गया है।